पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण कर्मचारियों (सेवा) विनियम -1999 के तहत पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण कर्मचारियों (सेवा) विनियमों के तहत पहले से स्वीकृत चोटी के छः पदों को आत्मसमर्पण करके प्रत्येक मुख सेवार और दफ्तर के तीन पदों को मंजूरी दे दी